
वक्फ संपत्ति पर अवैध कब्जे का मामले में राज्य वक्फ अधिकरण का बड़ा फैसला : 45 दिन में दुकान खाली करने का आदेश
रायपुर। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ अधिकरण ने राजधानी रायपुर के नयापारा फूल चौक स्थित वक्फ संपत्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में फैसला सुनाया है। अधिकरण ने सुन्नी हनफी मस्जिद ट्रस्ट कमेटी की संपत्ति पर कब्जे को लेकर चल रहे विवाद में बड़ा आदेश देते हुए अब्दुल मतीन सिद्दीकी को 45 दिनों के भीतर दुकान खाली करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा 9 जनवरी 2022 को पारित आदेश की पुष्टि

























